प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM): ₹15000 से कम कमाने वाले लोगों को सरकार हर महीने ₹3000 पेंशन देगी |

   नमस्कार साथियों आज हम आप लोगों को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना  "प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM)" के बारे में बतायेंगें| इस योजना को भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किया है| यानिकि जो लोग रेहड़ी-पटरी वाले, खोमचा लगाने वाले, रिक्शा और ठेला चालक, नाई,धोबी, दर्जी आदि का काम करते हैं और उनके पास उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई भी पेंशन या कमाई का सोर्स नहीं है| तो इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने आप लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए "प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM)" की शुरुआत की जिसके तहत भारत सरकार आपको 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह पेंशन देगी| तो आइये जानते हैं कि आप कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं---


Pradhanmantri shram yogi maandhan yojana Application Process


विशेषता विवरण
योजना का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM)
शुभारम्भ 15 फरवरी 2019
लाभार्थी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है
आयु सीमा 18 से 40 वर्ष
मासिक योगदान ₹55 से ₹200 (आयु के अनुसार)
सरकार का योगदान जितना लाभार्थी जमा करेगा, उतना ही केंद्र सरकार भी देगी
पेंशन राशि 60 वर्ष की उम्र के बाद ₹3,000 प्रति माह
पंजीकरण प्रक्रिया नजदीकी CSC (Common Service Center) पर आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स के साथ आवेदन करें
आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) क्या है?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चलाई गई एक पेंशन योजना है। इस योजना का शुभारम्भ 15 फरवरी 2019 को वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था| इस योजना के तहत सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसेकि -  रेहड़ी-पटरी वाले, खोमचा लगाने वाले, रिक्शा और ठेला चालक, नाई,धोबी आदि को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह ₹3,000 पेंशन देती है|

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) का उद्देश्य| 

PMSYM  योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों  जैसेकि -  रेहड़ी-पटरी वाले, खोमचा लगाने वाले, रिक्शा और ठेला चालक, नाई,धोबी आदि  को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है और 60 वर्ष की उम्र के बाद स्थिर पेंशन सुविधा प्रदान करना है, जिससे कि श्रमिकों को वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके| इस योजना के तहत सरकार श्रमिकों को ₹3000 हर महीने पेंशन के रूप में देती है| 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) के तहत मिलने वाले लाभ | 

भारत सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को बहुत से लाभ प्रदान करती है जिससे कि श्रमिकों को बुढ़ापे में अपना जीवन गुजारने में कोई समस्या का सामना न करना पड़े और वो आत्मनिर्भर बने रहें| भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ निम्न प्रकार हैं -- 

  • श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी ।
  • कोई निवेश जोखिम नहीं, सरकार द्वारा गारंटीकृत पेंशन।
  • योजना में निवेश करने पर कोई भी जोखिम नहीं होगा क्योंकि सरकार द्वारा इसकी गारंटी दी जाती है| 
  • अगर आपकी मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो योजना के नियम के अनुसार आपके पति/पत्नी को आपकी पेंशन की 50% पेंशन हर महीने दी जाएगी| 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) की पात्रता| 

  • आवेदनकर्ता की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
  • आवेदनकर्ता की मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता किसी असंगठित क्षेत्र जैसे मजदूर, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार आदि में कार्यरत होना चाहिए।
  • अगर आप किसी EPFO, NPS, और ESIC के सदस्य हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं| 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ( PMSYM ) के तहत किन लोगों को लाभ दिया जायेगा| 


प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) का लाभ उन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दिया जाता है, जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है और जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है। 

  • छोटे और सीमांत किसान
  • भूमिहीन खेतिहर मजदूर
  • मछुआरे
  • पशुपालक
  • ईंट भट्टों और पत्थर खदानों में काम करने वाले श्रमिक
  • निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले श्रमिक
  • चमड़ा उद्योग से जुड़े कारीगर
  • बुनकर और हथकरघा श्रमिक
  • सफाई कर्मचारी और कचरा बीनने वाले
  • घरेलू कामगार (नौकर, आया, ड्राइवर, रसोइया आदि)
  • सब्जी और फल विक्रेता, पटरी और रेहड़ी-पटरी वाले व्यापारी
  • प्रवासी मजदूर, रिक्शा चालक और ऑटो चालक
  • दुकानों, होटलों और ढाबों में काम करने वाले कर्मचारी
  • बढ़ई, लोहार, कुम्हार, दर्जी और अन्य परंपरागत श्रमिक
  • दिहाड़ी मजदूर और मनरेगा श्रमिक (जिन्होंने पिछले वर्ष 90 दिन काम किया हो)| 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) का लाभ किन लोगों को नहीं मिलेगा?

  • सरकारी कर्मचारी 
  • संगठित क्षेत्र के कर्मचारी 
  • आयकर दाता (Income Tax Payer) 
  • पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना के लाभार्थी – जैसे अटल पेंशन योजना (APY) | 
  • मासिक आय ₹15,000 से अधिक वाले व्यक्ति|
  • संविदा या ठेका कर्मचारी
  • स्व-नियोजित बड़े व्यापारी और व्यवसायी – जिनका टर्नओवर जीएसटी के तहत पंजीकृत है।
  • राजनीतिक पदधारी और लोक सेवक | 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) के लिए आवश्यक दस्तावेज़ | -- 

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • आयु प्रमाण पत्र | 

₹3000 की मासिक पेंशन पाने के लिए किस प्रकार निवेश करना पड़ेगा|

₹3000 की मासिक पेंशन पाने के लिए आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) में कई प्रकार से निवेश कर सकते हैं और अपने बुढ़ापे को आसान और चमकदार बना सकते हैं | जैसे की मान लो कि अभी आपकी उम्र 18 वर्ष है तो अभी आपको केवल ₹55 प्रतिमाह जमा करने होंगें जिसमें सरकार  भी आपको अपनी तरफ से ₹55 आपके खाते जमा कर देगी इस प्रकार कुल मिलाकर आपके खाते में ₹110 हर महीने जमा हो जायेगें|  और इसी प्रकार आप 60 वर्षों तक लगातार निवेश करते रहेंगे तो 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको हर महीने ₹3000 पेंशन मिलने लगेगी और अगर आप 40 वर्ष की उम्र के बाद निवेश शुरू करते हैं तो आपको हर महीने ₹200 निवेश करने पड़ेंगें और इसमें ₹200 सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी इस प्रकार कुल ₹400 हर महीने आपके खाते में जमा होने लगेंगें और 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको ₹३००० की पेंशन मिलने लगेगी |

 
प्रवेश आयु सदस्य की मासिक योगदान (₹) केंद्र सरकार का मासिक योगदान (₹) कुल मासिक योगदान (₹)
18 55 55 110
19 58 58 116
20 61 61 122
21 64 64 128
22 68 68 136
23 72 72 144
24 76 76 152
25 80 80 160
26 85 85 170
27 90 90 180
28 95 95 190
29 100 100 200
30 105 105 210
31 110 110 220
32 120 120 240
33 130 130 260
34 140 140 280
35 150 150 300
36 160 160 320
37 170 170 340
38 180 180 360
39 190 190 380
40 200 200 400


प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) से 60 वर्ष से पहले बाहर निकलने और अपने पैसे वापस लेने के नियम| 

अगर आप किसी वजह से Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana (PMSYM) से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार द्वारा कुछ शर्तें तय की गई हैं जो निम्नलिखित हैं:-- 

शर्त 1: 10 साल से कम निवेश करने पर:

अगर आपने 10 साल से कम समय तक इस योजना में पैसे जमा किए और फिर किसी कारण से योजना से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ आपका जमा किया हुआ पैसा मिलेगा, और उस पैसे पर जितना भी बचत खाता दर से ब्याज बना होगा वो मिलेगा| वाकी आपको कोई भी पेंशन नहीं दिया जायेगा| 

शर्त 2: 10 साल से ज्यादा निवेश किया लेकिन 60 साल से पहले बाहर निकलना है:

अगर आपने 10 साल से ज्यादा पैसे जमा किए, लेकिन 60 साल की उम्र से पहले योजना छोड़ना चाहते हैं, तो आपको आपके द्वारा जमा किया गया पूरा पैसा वापस मिलेगा और उस पैसे पर कोष द्वारा अर्जित वास्तविक ब्याज या फिर बचत खाते का ब्याज (जो भी ज्यादा होगा) भी मिलेगा।

लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर:

अगर किसी कारणवश योजना में पैसा जमा करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को दो विकल्प मिलेंगे:

योजना जारी रखना – जीवनसाथी 60 वर्ष तक योजना में पैसा डालते रहें और पेंशन के हकदार बने रहें।
बाहर निकलना – जैसे की आपका जीवनसाथी योजना में आगे निवेश नहीं करना चाहता है और तो वह जमा राशि को ब्याज सहित बाहर निकाल सकता है| और योजना को बंद कर सकता है| इससे आपके जीवनसाथी को कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी| 

लाभार्थी और जीवनसाथी दोनों की मृत्यु के बाद:

अगर लाभार्थी और जीवनसाथी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो जमा किया हुआ सारा पैसा सरकार के पेंशन फंड में चला जाएगा। और इसका फायदा आपके परिवार के  किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा | 

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana (PMSYM) की क़िस्त का भुगतान देरी से करने पर  क्या होगा ?

अगर आपने बीच में योजना के खाते में निवेश करना बंद कर दिया है और अब फिर से शुरू करना चाहते हैं , या किसी कारण से भुगतान समय पर नहीं कर पाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार आपको मौका देती है कि आप कुछ जुर्माने (पेनल्टी) के साथ अपना भुगतान कर दें|  और अपनी योजना को चालू बनाये रखें| लेकिन समय पर भुगतान करने की आदत डालें या फिर ऑटोपे सिस्टम चालू कर दें जिससे कि तय समय पर अपने आप आपका भुगतान हो जाये जिससे कि आगे चलकर आपको कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े | 

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana (PMSYM) में आवेदन कैसे करें? 

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana (PMSYM) में आवेदन आप कई तरीकों से कर सकते हैं जो निम्नलिखित हैं| 

1. ऑनलाइन ( सेल्फ )
2. ऑफलाइन ( ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर )
3. अपने ब्लॉक/तहसील या योजना से जुड़े किसी सरकारी दफ्तर जाकर| 

1. ऑनलाइन खुद से आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा| 

स्टेप 1. सबसे पहले आपको योजना से जुड़े ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा| 
स्टेप 2.  ऑफिसियल वेबसाइट पर पहुँचने के बाद आपको Services पर क्लिक करना है, उसके बाद जैसे ही आप Services बटन पर क्लिक करेंगें वैसे ही नीचे की तरफ आपको New Enrollment को ऑप्शन दिखेगा आपको उस पर क्लिक कर देना है| 


Pradhanmantri shram yogi maandhan yojana Application Process



स्टेप 3. New Enrollment पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें 3 ऑप्शन दिए जायेंगें तो उसमें से आपको पहला वाला चुन लेना है Self Enrollment | उसके बाद इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है| 

Pradhanmantri shram yogi maandhan yojana Application Process


स्टेप 4. फिर आपके सामने एक पॉप अप आएगा जिसमें आपको अपना फ़ोन नंबर और OTP डालकर आगे बढ़ जाना है उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा भरकर सबमिट पर क्लिक कर देना है| 

अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने जरुरी दस्तावेज लेकर किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र पर चले जाना है और वहां से अपना आवेदन करवा देना है| ऐसे ही अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र से आवेदन नहीं करवाना चाहते हैं तो आप अपने ब्लॉक/तहसील या योजना से जुड़े किसी सरकारी दफ्तर जाकर अपना आवेदन करवा सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं|  

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana (PMSYM)  से जुड़े किसी भी समस्या के समाधान के लिए संपर्क सूत्र|  - 

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana (PMSYM) के आवेदन या फिर किसी अन्य समस्या के लिए कोई अधिकारी आपसे पैसे लेता है या फिर आपका आवेदन करने से मना करता है तो सरकार द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं| 

14434     
18002676888     
आधिकारिक वेबसाइट: https://maandhan.in/  
श्रम मंत्रालय की वेबसाइट: https://labour.gov.in/pm-sym


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?

यह एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है।

2. Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana में कब तक और कितना निवेश करना पड़ता है?

योजना में निवेश राशि उम्र के हिसाब से तय होती है। उदाहरण के लिए:

18 वर्ष की आयु पर ₹55 प्रति माह।
40 वर्ष की आयु पर ₹200 प्रति माह।
सरकार भी लाभार्थी के खाते में उतना ही योगदान करेगी, जितना लाभार्थी करेगा।

3. पेंशन भुगतान कैसे किया जाएगा?
60 वर्ष की उम्र के बाद, लाभार्थी को ₹3000 प्रति माह पेंशन आजीवन दी जाएगी। जो सीधे हर महीने लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी| 

4.  यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा?
लाभार्थी की मृत्यु के बाद पति/पत्नी को 50% राशि (₹1500 प्रति माह) पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगी। और  यदि पति/पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो किसी भी व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और पैसे सरकार के पास चले जायेंगें | 

Note:  ज्यादा सवालों के जवाब के लिए आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं| 


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