जब आप किसी लड़की से प्रेम करते हो और उससे शादी करना चाहते हो लेकिन वो लड़की किसी अन्य या फिर कहें छोटी जाति से है| या फिर आप एक उच्च जाति से हैं और अपनी इच्छा से किसी निम्न जाति की लड़की से शादी करना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश सरकार "अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" के तहत आपको ₹2,50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है| उत्तर प्रदेश सरकार यह योजना अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने और जातिवाद को ख़त्म करने लिए चलाती है| तो आईये जानते हैं कि आप कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? और कैसे इस योजना का आवेदन करें -
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Image by Gaurav Kumar from Pixabay |
"अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" क्या है ?
"अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक जन - कल्याण योजना है | इस योजना का मुख्य उद्देश्य जातिवाद को ख़त्म करना और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है| सरकार का यह मानना है कि जब सभी नागरिक बिना जाति - पाँति देखे शादी करेंगे और आपस में बिना ऊंच - नीच, जाति - पाँति के शादी करेंगे तो हमारे देश से जातिवाद ख़त्म हो जायेगा और हम सभी लोग शांति से अच्छे से रहने लगेंगे | और अगर कोई ऊँची जाति का लड़का किसी नीची जाति के लड़की से शादी करेगा तो सरकार उसे ₹2.5 लाख की आर्थिक मदद करेगी| यह राशि सरकार लाभार्थी को तीन किश्तों में देगी| जिससे कि नए - नवेले जोड़े को अपने नए जीवन की शुरुआत करने में मदद मिल सके|
"अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" का एक संक्षिप्त वर्णन|
क्रमांक | श्रेणी | विवरण |
---|---|---|
1 | योजना का नाम | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना (उत्तर प्रदेश) |
2 | उद्देश्य | जातिगत भेदभाव कम करना, सामाजिक एकता बढ़ाना, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना |
3 | लाभ राशि | 2.5 लाख रुपये |
4 | पात्रता | - एक पति/पत्नी अनुसूचित जाति (SC) से हो। - विवाह पंजीकृत हो। - आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो। |
5 | आवश्यक दस्तावेज | - विवाह प्रमाण पत्र - आय प्रमाण पत्र - जाति प्रमाण पत्र - आधार कार्ड - बैंक खाता पासबुक |
6 | आवेदन प्रक्रिया | - ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन - दस्तावेज जमा करें - आवेदन स्थिति ट्रैक करें |
7 | आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
8 | संपर्क जानकारी | जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी या नजदीकी सरकारी कार्यालय| |
"अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" का उद्देश्य |
"अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" के उद्देश्य निम्लिखित हैं | जिसे सरकार मुख्य रूप से जातिवाद को ख़त्म करने के लिए चलाती है |
- समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना।
- अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना।
- सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ावा देना।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना।
"अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" के क्या लाभ हैं |
उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत अपने प्रदेश/ देश में जातिवाद को ख़त्म करने के लिए युवाओं को बिभिन्न लाभ दे रही है| सरकार का कहना है कि जो उच्च जाति के लड़के , निम्न जाति की लड़की से शादी करेंगे उनको उत्तर प्रदेश सरकार ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और डॉ. अंबेडकर योजना के तहत उनको 2.5 लाख की आर्थिक सहायता और की जाएगी |
"अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" के पात्रता मानदंड|
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के पात्रता मानदंड निम्न प्रकार हैं|
श्रेणी | विवरण |
---|---|
निवास | पति और पत्नी दोनों का उत्तर प्रदेश में स्थायी निवास होना चाहिए। निवास प्रमाण आवश्यक है। |
जाति | जोड़े में एक व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से होना चाहिए, और दूसरा सामान्य श्रेणी से। |
विवाह की स्थित | केवल पहली शादी करने वाले जोड़े ही आवेदन कर सकते हैं। दूसरी शादी या तलाकशुदा जोड़े पात्र नहीं हैं। |
विवाह पंजीकरण | विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। |
कानूनी मामले | जोड़े के खिलाफ कोई कानूनी मामला नहीं होना चाहिए। |
आयु सीमा | पति की आयु 21 वर्ष से अधिक और पत्नी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आयु प्रमाण आवश्यक है। |
आय सीमा | योजना के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है, कोई भी आवेदन कर सकता है| |
अन्य योजनाओं का लाभ | यदि जोड़े किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ ले रहे हैं, तो वे पात्र नहीं हैं। |
आवेदन | विवाह के एक वर्ष के भीतर ही आपको आवेदन करना होगा| |
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के आवश्यक दस्तावेज
दस्तावेज का नाम | विवरण |
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आधार कार्ड | इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पति और पत्नी दोनों का आधार कार्ड अनिवार्य है। |
जाति प्रमाण पत्र | जोड़े में एक एक व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र। - दूसरे व्यक्ति का सामान्य जाति प्रमाण पत्र। |
आय प्रमाण पत्र | संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र। इसमें सभी स्रोतों से वार्षिक आय दिखाई जानी चाहिए। |
पासपोर्ट साइज फोटो | दुल्हन और दूल्हे की पासपोर्ट साइज फोटो। इन्हें आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। |
आयु प्रमाण पत्र | पति की आयु 21 वर्ष से अधिक और पत्नी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। - आयु प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार्य हैं: - स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र - पासपोर्ट की प्रति, 10वीं कक्षा की मार्कशीट - अन्य आधिकारिक दस्तावेज |
निवास प्रमाण पत्र | पति और पत्नी दोनों का उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र। निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार्य हैं: - राशन कार्ड - ड्राइविंग लाइसेंस - मतदाता आईडी कार्ड - आधार कार्ड। |
विवाह प्रमाण पत्र | विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत)। - विवाह निमंत्रण पत्र या अन्य समकक्ष दस्तावेज। |
बैंक खाता पासबुक | पति और पत्नी दोनों का संयुक्त बैंक खाता पासबुक। खाता उनके नाम पर होना चाहिए। |
नोट:
- सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि (फोटोकॉपी) आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।
- मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने होंगे।
- आवेदन फॉर्म के साथ सभी दस्तावेजों को सही ढंग से सेट करना अनिवार्य है।
योजना के तहत प्रोत्साहन किस प्रकार दिया जाता है?
उत्तर प्रदेश सरकार अंतरजातीय विवाह के प्रोत्साहन के लिए विवाहित जोड़े को 2.5 लाख रुपये देती है| इसमें ₹10 के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर पूर्व-मुद्रांकित रसीद प्राप्त होने पर उस जोड़े को 1.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है | और शेष बची राशि को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर फाउंडेशन में 3 वर्षों के लिए सावधि जमा रखा जायेगा| 3 वर्षों के बाद इस राशि को ब्याज सहित पूरी राशि को लाभार्थी के खाते में भेज दिया जायेगा|
Credit: Digital Pathshal (Youtube.com)
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन कैसे करें ?
उत्तर प्रदेश के ऊँची जाति के जिन लोगों ने अंतरजातीय विवाह योजना के तहत निम्न जाति के लोगों से शादी की है| और वो सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वो निम्न प्रकार से आवेदन कर सकते हैं |
1. योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा | 2. फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसको किसी भी जन सेवा केंद्र से उसका प्रिंट निकलवा लेना है, 3. प्रिंट निकलवा लेने के बाद उसमें पूछी गई सभी जानकारी को सही - सही भर देना है| 4. उसके बाद इस फॉर्म के साथ में आवश्यक दस्तावेजों की प्रति को लगा देना है, और उसके बाद इन सभी डाक्यूमेंट्स को सही क्रम में सेट करने के बाद किसी पंच मशीन से पंच कर लेना है, 5. और उसके बाद इन सभी दस्ताबेजों को समाज कल्याण विभाग में जाकर जमा कर देना है| 6. उसके बाद अधिकारी आपके फॉर्म को जांच करेंगे| जांच करने के बाद अगर आपके दस्तावेज बिल्कुल सही हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिल जायेगा | अगर हो सके तो फॉर्म जमा करने के आप उन अधिकारियों से रशीद भी प्राप्त कर सकते हैं|
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