गरीब बेटियों की शादी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है ₹51000 : जानें कैसे करें आवेदन

 शादी करना हर परिवार का सपना होता है लेकिन शादी में होने वाले खर्चों से सब परेशान होते हैं | क्योंकि शादी में होने वाले अत्यधिक खर्चे परिवार को कर्ज में डुवा देते  हैं| जो घर के सालों के बजट को बिगाड़ के रख देता है | ऐसी श्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश नागरिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लेकर आयी है "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" | इस योजना के तहत जो गरीब परिवार अपने बेटा - बेटियों की शादी में होने वाले खर्चों को उठाने में असमर्थ हैं उनके लिए सरकार एक अच्छी राशि देकर उस परिवार के खर्च को कम करने में मदद करती है | तो आईये जानते हैं कि आप भी इस योजना का कैसे लाभ ले सकते हैं और शादी में होने वाले खर्चों से राहत पा सकते हैं | -- 


मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक सामाजिक जन - कल्याण योजना है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बेटा - बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत एक निश्चित समय पर सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिनमें दूल्हा-दुल्हन को एक निश्चित राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों की शादी करने में असमर्थ हैं।

 “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" का  मुख्य उद्देश्य | 

 “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना“ का मुख्य उद्देश्य समाज में सर्वधर्म-समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है| इस योजना का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में किया गया था |  “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना“  के अंतर्गत सरकार गरीब परिवारों के बेटा - बेटियों की सामूहिक अपने -अपने धर्म की रीति रिवाज़ों के अनुसार शादी करवाती है और उनको कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है| इसके अलावा इस योजना का एक मूल उद्देश्य यह भी है कि शादी - विवाह के उत्सव में होने वाले अनावश्यक खर्चों को समाप्त किया जाए | 

 “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के लाभ | 

 “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" के तहत उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश के गरीब परिवारों के बेटा - बेटियों की शादी के लिए कुल ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिसमें - सरकार वैवाहिक जीवन में खुशहाली एवं घर - ग्रहश्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में रू0 35,000/- की धनराशि प्रदान करती है| और इसके अलावा ₹10,000 अन्य आवश्यक खर्चे जैसेकि - कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि के लिए प्रदान करती है| वाकी बचे हुए ₹6000 सरकार शादी के कार्यक्रम में होने वाले खर्चों के लिए देती है| 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है? 

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ हर वो नागरिक ले सकता है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है और जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, या शादी हुई है लेकिन तलाक हो चुकी है, विधवा इस योजना का लाभ ले सकती है | लेकिन तलाक सुधा इस योजना का लाभ क़ानूनी तौर पर ले सकती हैं| 

आयु सीमा: ( Age Group)

  • दूल्हे की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • दुल्हन की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

आय सीमा: (Income Range )

  • आवेदक परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार किस तरह शादी करवाती है| 


सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार एक सामूहिक तारीख/ समय निर्धारित करती है और नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर पंजीकृत न्यूनतम 10 जोड़ों के विवाह की सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था करती है| 

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज 

  1. आधार कार्ड (दूल्हा व दुल्हन दोनों का )
  2. कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग की दशा में)
  5. दूल्हा-दुल्हन की फोटो
  6. दूल्हा-दुल्हन की जन्म तिथि का प्रमाण
  7. मोबाइल नंबर
  8. बैंक खाता विवरण| 

आवेदन कैसे करें

इस योजना का लाभ लेने के लिए आप दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं - 


1.ऑफलाइन 


 आप नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर जाकर अपना आवेदन पंजीकरण करा सकते हैं |
 

2. ऑनलाइन 


आप इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है | 

 सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/applicationforms.php  पर जाना है|  

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना


वेबसाइट पर जाने के बाद "आवेदन करें " पर क्लिक करें और फॉर्म में  पूछे गए सभी स्थानों में सही - सही जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर दें | और ध्यान रहे फॉर्म में पूछे गए सभी सवालों का सही - सही जवाब देना है| अगर आप गलत इनफार्मेशन देते हैं तो आपके आवेदन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है|  अगर आप खुद से फॉर्म भरने में असमर्थ हैं तो आप अपने नजदीकी किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपने डाक्यूमेंट्स उसे दे सकते हैं वो आपके फॉर्म को भर देगा | फॉर्म को भर जाने के बाद आप उससे फाइनल प्रिंट जरूर ले लें जिससे की आप अपने आवेदन को ट्रैक करते रहें | और फाइनल प्रिंट को निकाल लें इसके लिए या आपने खुद से फॉर्म भरा तो भी या फिर किसी जन - सेवा केंद्र से फॉर्म भरा हो तो भी क्योंकि आपको उस प्रिंट को  जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा| 



आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया | 


एक बार जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो यह अपर अधिकारिओं के पास चला जाता है और फिर वे आपके फॉर्म की जांच करते हैं | तो इसी बीच में थोड़ा समय लग जाता है तो आप अपने आवेदन की श्थिति को जानने के लिए पुनः उसी वेबसाइट पर जाएँ और आवेदन पत्र की श्थिति पर क्लिक करें और अपने आवेदन के पंजीकरण संख्या को भरें और कैप्चा कोड भरें उसके बाद आप अपने आबेदन की श्थिति को चेक कर सकते हैं | 

योजना से जुड़े सामान्य प्रश्न (Q&A).


Q1: क्या यह योजना केवल हिंदू धर्म के लोगों के लिए है?

नहीं, यह योजना सभी धर्मों और जातियों के लोगों के लिए है।

Q2: क्या विधवा या तलाकशुदा भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?

हां, विधवा या तलाकशुदा व्यक्ति भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि वे ऊपर बताये गए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

Q3: आवेदन करने के बाद कितने दिनों में लाभ मिलता है?

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थी को अगले सामूहिक विवाह समारोह में शामिल किया जाता है। और योजना का लाभ दिया जाता है| 

Q4. अगर बेटी गोद ली है तो कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती  है ?

यदि आपने  बेटी को गोद लिया  है तो उससे संबंधित अभिलेख यथा गोदनामा आदि प्रस्तुत करने पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।


नोट : लाभार्थी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो वह  समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर-14568 डायल कर अपनी समस्या दूर कर सकते हैं।

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