नमस्कार साथियो, आज हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही एक और योजना "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना" (Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana) के बारे में बताऊंगा| इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश के युवाओं को नौकरी पर डिपेंड न होकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने पर जोर दे रही है जिसके लिए सरकार युवाओं को ₹10 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज व बिना किसी गारंटी के प्रदान करती है, जिससे कि युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में किसी भी तरह की समस्या न आये, और साथ ही सरकार आपको 10% की मार्जिन मनी भी दे रही है| तो अगर अब तक आपने भी अपना मन बना लिया है कि हम भी अपना व्यवसाय शुरू करेंगें तो आप हमारे साथ बने रहिये हम आपको डिटेल्स में बताएंगें की आप कैसे "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना" (Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana) का लाभ ले सकते हैं? और इसकी क्या - क्या पात्रता हैं? ---
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पहलू |
विवरण |
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana) |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना |
लाभार्थी | 18 से 40 वर्ष के युवा |
ऋण सीमा | 10 लाख रुपये तक ( बिना किसी गारंटी के ) |
लाभ | उद्यमिता को बढ़ावा, बेरोजगारी में कमी |
आधिकारिक वेबसाइट | https://msme.up.gov.in/ |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana) क्या है?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana) के मुख्य उद्देश्य|
- युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना।
- छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देना।
- बेरोजगारी दर को कम करना।
- राज्य में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।
- युवाओं को बैंक ऋण और सरकारी अनुदान की सुविधा प्रदान करना।
- सरकार अपने प्रदेश के युवाओं को 10 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के प्रदान करती है|
- सरकार द्वारा दिए गए लोन पर आपसे कोई भी ब्याज नहीं लिया जाता है यानिकि सरकार आपको बिना किसी गारंटी के साथ ब्याज मुक्त लोन भी प्रदान करती है|
- सरकार लोन पर सब्सिडी भी प्रदान करती है जिससे लोन भरने में थोड़ी और आसानी हो सके|
- योजना के तहत सरकार महिलाओं, दिव्यांगों और अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को अधिक प्राथमिकता देती है|
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana) का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज |
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- बिजनेस प्लान ( परियोजना रिपोर्ट )
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू होता है तो)
- डिजिटल हस्ताक्षर ( अगर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो )
- कौशल प्रमाण पत्र|
- आप मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए
- आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए
- आपने कम से कम 8वीं क्लास पास की होनी चाहिए
- आपने सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में से कोई एक किया हो, जैसे:
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना
- ODOP ट्रेनिंग योजना
- SC/ST ट्रेनिंग योजना
- यूपी कौशल विकास मिशन |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana) के लिए मार्जिन मनी कितनी चाहिए?
कैटेगरी | आवश्यक मार्जिन मनी |
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सामान्य वर्ग | 15% |
ओबीसी | 12.5% |
SC/ST/दिव्यांग/पिछड़ा वर्ग | 10% |
चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच | 10% |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए पात्रता|
- आप मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए|
- आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए|
- आपने कम से कम 8वीं क्लास तक पढाई की हो| इसका प्रमाण पत्र आप अपने विद्यालय से ले सकते हैं|
- आपने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत ट्रेनिंग ली हो जैसेकि:
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना,
- ODOP ट्रेनिंग योजना,
- SC/ST ट्रेनिंग योजना
- या यूपी कौशल विकास मिशन आदि |
- अगर आपने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत ट्रेनिंग नहीं ली है तो आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्किल का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए| अगर आप इन सभी पात्रताओं में योग्य हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (Mukhyamantri Yuva Udhyami Yojana) के तहत लोन किस प्रकार दिया जाता है|
पहला चरण | दूसरा चरण |
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5 लाख रुपये तक की परियोजना ( प्रोजेक्ट ) की मंजूरी मिलने पर 4.50 लाख रुपये तक का ही लोन मिलेगा। वाकी मार्जिन मनी आपको खुद की जेब से लगाना पड़ेगा| | जब आप पहले चरण का लोन चुका देते हैं, तभी आपको दूसरे चरण में लोन मिलेगा। |
योजना के तहत आपको 4 साल तक 100% ब्याज फ्री और बिना गारंटी के कर्ज मिलेगी। | यदि आपकी परियोजना (प्रोजेक्ट) की कुल लागत 10 लाख रुपये तक की है, तो आपको पहले चरण में मिले लोन का दोगुना या 7.5 लाख रुपये तक (जो भी अधिक हो) का लोन मिलेगा। |
आपको अपनी श्रेणी के अनुसार अपने प्रोजेक्ट की लागत का मार्जिन मनी स्वयं जमा करनी होगी। | दूसरे चरण में आपको 3 साल तक लोन मिलेगा और इस लोन पर लगने वाले ब्याज पर 50% तक छूट भी मिलेगी। इसमें 100% ब्याज फ्री लोन नहीं मिलता है| |
योजना के तहत आपको पहले 6 महीने तक पैसे लौटाने की जरूरत नहीं होगी। | दूसरे चरण में सरकार आपको केवल 3 साल तक कवर प्रदान करती है| |
योजना के तहत सरकार आपको 4 साल तक कवर प्रदान करती है| |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत सरकार किस प्रकार के बिज़नेस करने के लिए लोन देती है?
- मैन्युफैक्चरिंग (उत्पादन उद्योग) – जैसे लघु उद्योग, फर्नीचर निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आदि।
- सेवा क्षेत्र (Service Sector) – जैसे टूरिज्म, होटल, रेस्टोरेंट, मोबाइल रिपेयरिंग, साइबर कैफे, ब्यूटी पार्लर आदि।
- ट्रेडिंग और रिटेल बिजनेस – जैसे किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, कपड़ों की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप आदि।
- कृषि आधारित उद्योग – जैसे डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती, खाद और बीज उत्पादन आदि।
- आईटी और डिजिटल बिजनेस – जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग आदि।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत सरकार किस प्रकार के व्यवसाय करने के लिए लोन नहीं देती है|
- सट्टा और जुआ से जुड़े व्यवसाय – जैसे लॉटरी, सट्टा बाजार, ऑनलाइन बेटिंग आदि।
- अवैध और प्रतिबंधित उद्योग – जैसे गुटखा, तंबाकू, शराब, नशीले पदार्थों का निर्माण और बिक्री।
- रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग – जमीन खरीदना-बेचना, कंस्ट्रक्शन बिजनेस आदि।
- शेयर मार्केट और ट्रेडिंग बिजनेस – स्टॉक मार्केट, क्रिप्टोकरेंसी, फॉरेक्स ट्रेडिंग आदि।
- जोखिम वाले और अनैतिक व्यवसाय – जैसे एडल्ट इंडस्ट्री, पायरेसी (नकली प्रोडक्ट्स बेचना), अवैध हथियारों का व्यापार आदि।