जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं| और ये हमारे घरों में सौभाग्य लेकर आती हैं लेकिन गरीबी और सामाजिक भेदभाव के चलते उनको उनका हक नहीं मिल पाता| और उनकी अच्छी परवरिश के साथ-साथ अच्छी पढ़ाई-लिखाई भी नहीं पाती हैं| ऐसे में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार उन बेटियों की पढ़ाई-लिखाई के लिए कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangla Yojna) के तहत ₹25000 दे रही है| जिससे कि बेटियां अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर सकें, और समाज में चल रही भेदभावनाओं को दूर कर सकें| तो आइये जानते हैं कि अगर आपके घर में भी किसी कन्या ने जन्म लिया है तो आप कैसे कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangla Yojna) का लाभ ले सकते हैं?
कन्या सुमंगला योजना क्या है? (Kanya Sumangla Yojna Kya hai)
कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक जन-कल्याण योजना है, इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों की अच्छी पढ़ाई और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ₹25000 दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार यह राशि समाज में चल रहे बेटियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए देती है। जैसे कि हम सभी लोग एक समाज से जुड़े हुए हैं और हम सभी लोग जानते भी हैं कि अगर किसी व्यक्ति के यहाँ एक बेटी जन्म लेती है तो उस घर में उदासी छा जाती है और वहीं दूसरी तरफ अगर बेटा जन्म लेता है तो उसी घर में खुशी की लहर छा जाती है। उसके बाद अगर बेटी बड़ी होने लगे और पढ़ना भी चाहे तो हमारे समाज के लोग उसे पढ़ने भी नहीं देते हैं और बोलते हैं "तू तो लड़की है, तुझे क्या पढ़ने की जरूरत है, तुझे तो चूल्हे-चौके का काम करना है, तू घर पर ही रहे।" ऐसा बोलकर उस बेटी की पढ़ाई-लिखाई को बंद करवा देते हैं और उसका भविष्य समाज के डर से वहीं खत्म कर देते हैं।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी?
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आंनदी बेन पटेल, केबिनेट मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, महिला एवं बाल विकास और भारत सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को हुई थी|
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कन्या सुमंगला योजना के मुख्य उद्देश्य (Kanya Sumangala Yojana Ke Key Objectives)
कन्या सुमंगला योजना को शुरू करने के पीछे सरकार के बहुत से उद्देश्य हैं| जैसेकि
- बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना|
- बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना।
- गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। जिससे की वो परिवार अपनी बेटिओं की अच्छी परवरिश कर सकें, और उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा सके|
- बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकना आदि|
कन्या सुमंगला योजना के लाभ किस प्रकार मिलता है ?
कन्या सुमंगला योजना तहत उत्तर प्रदेश सरकार कुल ₹25000 की आर्थिक मदद करती है योजना की इस राशि को सरकार निम्न 6 श्रेणियों में प्रदान करती है|
- श्रेणीं 1: जब आपके घर पर बेटी जन्म लेती है तो आपको उस बेटी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ₹5000 की एकमुश्त आर्थिक मदद मिलती है|
- श्रेणी 2: जब बेटी 1 वर्ष के टीकाकरण को पूर्ण करती है, तो उसे ₹2000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।
- श्रेणी 3: जब बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है और स्कूल जाने के लायक हो जाती है, तो कक्षा 1 में प्रवेश के उपरांत उस बेटी को ₹3000 की एकमुश्त राशि दी जाती है।
- श्रेणी 4: उसके बाद जब बेटी कक्षा 6 में आ जाती है, तो उसके प्रवेश के लिए सरकार ₹3000 की एकमुश्त राशि देती है।
- श्रेणी 5: जब बेटी कक्षा 9वीं में आ जाती है, तो सरकार उसके प्रवेश के उपरांत ₹5000 की एकमुश्त राशि प्रदान करती है।
- श्रेणी 6: जब बेटी 10/12वीं पास करके किसी स्नातक डिग्री या फिर कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लेती है तब उसे ₹7000 की एकमुश्त राशि दी जाती है|
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के पात्रता मानदंड (Kanya Sumangala Yojana Eligibility Criteria) |
- लाभार्थी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए | और उसके पास स्थाई रूप से आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि उपलब्ध हों|
- कन्या का जन्म 01/04/2019 या उसके बाद होना चाहिए।
- इसमें उन कन्याओं को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिन कन्याओं का जन्म 01/04/2018 या उसके बाद हुआ है और 01/04/2019 तक एक साल का उनका पहला टीकाकरण हो चुका है।
- लाभार्थी परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए|
- इस योजना के अंतर्गत किसी भी परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है| अगर आपकी दो से अधिक बेटियां हैं तो दो बेटियों तक तो सरकार योजना की राशि देगी, लेकिन तीसरी बेटी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा|
- यह योजना हर धर्म के परिवारों की बेटियों के लिए है| इसमें कोई भी जाति की बॉउंडेशन नहीं है|
- किसी भी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा| यदि किसी महिला को पहले प्रसव में एक बेटी तथा दूसरे प्रसव में जुड़वां बेटियां होती हैं, तो तीनों बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है, तो परिवार की जैविक संतान और गोद ली गई संतान को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी।
कन्या सुमंगला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Kanya Sumangala Yojana Important Documents)
अगर आप कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। नीचे दिए गए दस्तावेज इस योजना के लिए आवश्यक हैं –
- अभिभावक का आधार कार्ड – जिससे आपकी पहचान और निवास की पुष्टि हो सके।
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र – यह साबित करने के लिए कि बच्ची इस योजना के लिए पात्र है।
- निवास प्रमाण पत्र – यह दिखाने के लिए कि आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं।
- आय प्रमाण पत्र – जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से ज्यादा नहीं है।
- बिजली बिल – यह निवास स्थान को सत्यापित करने के लिए आवश्यक हो सकता है।
- बैंक अकाउंट डिटेल्स – योजना का लाभ सीधा बैंक खाते में मिलेगा, इसलिए बैंक की जानकारी देना ज़रूरी है।
- पासपोर्ट साइज फोटो – आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए।
- मोबाइल नंबर – जिससे आवेदन की जानकारी और अपडेट मिल सके।
Note: इन दस्तावेजों को जमा करने के बाद ही आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज तैयार कर लें।
कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कैसे करें? (Application for Kanya Sumangala Yojana).
Kanya Sumangala Yojana का लाभ लेने के लिए आप दो प्रकार से आवेदन कर सकते हैं| जिसमें -
- ऑनलाइन
- ऑफलाइन
1. ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://mksy.up.gov.in/ को खोलें।
- रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करें: होम पेज पर "नया उपयोगकर्ता-खुद को पंजीकृत करें" के विकल्प पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें: रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलने के बाद, इसमें मांगी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि को ध्यानपूर्वक भरें।
- रजिस्टर बटन पर क्लिक करें: सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, "रजिस्टर" बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एक यूजर आईडी प्राप्त होगी।
- पोर्टल पर लॉगिन करें: प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके वापस पोर्टल पर लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: लॉगिन करने के बाद, योजना का आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारी को सही और सावधानीपूर्वक भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके फॉर्म में निर्दिष्ट स्थान पर अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें: सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, "सबमिट" बटन पर क्लिक करें। इसके साथ ही आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
2. Kanya Sumangala Yojana का ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:
अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं या फिर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन अपने तहसील, ब्लॉक या आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर अपने आवश्यक दस्तावेज योजना से जुड़े अधिकारिओं को दे सकते हैं, ये अधिकारी आपके दस्तावेजों को जमा कर लेंगे और आपका आवेदन कर देंगे उसके बाद इन दस्तावेजों की जांच होगी, जांच में सही पाए जाने पर आपको इस योजना का लाभ दे दिया जायेगा|
कन्या के जन्म के समय आवेदन न कर पाने की श्थिति में क्या लाभार्थी अभी भी आवेदन कर सकता है?
हाँ| इस योजना के अंतर्गत कुल 6 श्रेणियां हैं। प्रत्येक श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिये पृथक रूप से आवेदन किया जा सकता है। लाभार्थी पात्र होने पर किसी भी श्रेणी में सीधे आवेदन कर सकता है। आवेदन की गई श्रेणी के बाद की सभी श्रेणियों में पात्र होने पर लाभार्थी को योजना का लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिये यदि आवेदक प्रथम 2 श्रेणियों के लाभ हेतु किसी कारणवश पूर्व में आवेदन नहीं कर पाया है तो भी वह सीधे श्रेणी 3 में कक्षा 1 में प्रवेश के समय प्राप्त होने वाले लाभ के लिये आवेदन कर सकेंगे। लेकिन ऊपर बताये गए सभी मानदंडों में पात्र होना चाहिए|
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Kanya Sumangala Yojana के तहत उत्तर प्रदेश सरकार योजना की राशि किस प्रकार देती है?
Kanya Sumangala Yojana के तहत उत्तर प्रदेश सरकार लाभार्थी को निम्न प्रकार से योजना का लाभ देती है|
बालिका के नाबालिक होने की श्थिति में देय धनराशि ऑनलाइन पीएफएमएस ( PFMS ) के माध्यम से निम्न रूप से बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी:
- माता के खाते में देय धनराशि हस्तांतरित की जाएगी।
- माता की मृत्यु होने की दशा में पिता के खाते में देय धनराशि हस्तांतरित की जायेगी। (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें)
- माता-पिता दोनों की मृत्यु होने की दशा में अभिभावक के खाते में देय धनराशि हस्तांतरित की जायेगी। (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें)
● बालिका के वयस्क होने की श्थिति में योजना के अंतर्गत देय धनराशि,ऑनलाइन पीएफएमएस ( PFMS ) के माध्यम से बालिका के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा सकती है।
● बैंक खाता किसी भी भारतीय बैंक में होना अनिवार्य है।
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Image by Kiran Hania from Pixabay |
उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना से जुड़े आवश्यक प्रश्न
Q1: उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना क्या है?
Ans: यह यूपी सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें बालिकाओं को शिक्षा और विकास के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। जिससे कि बेटियों के स्वास्थय और शिक्षा का सही से ध्यान रखा जा सके|
Q2: उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना का लाभ कौन ले सकता है?
Ans: उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना का लाभ उत्तर प्रदेश का हर वो निवासी परिवार ले सकता है,जिसके परिवार में अधिकतम दो बालिकाएं हैं और अगर दूसरे प्रसव के दौरान जुड़वाँ बेटियां पैदा होती हैं तो भी उनको इस योजना का लाभ दिया जायेगा| लेकिन, उस परिवार की वार्षिक आय 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
Q3: उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना में कितनी धनराशि दी जाती है?
Ans: उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल ₹25000 की राशि छह चरणों में दी जाती है।
Q4: उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
Ans: ऑनलाइन mksy.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
Q5: कन्या सुमंगला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
Ans: जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र आदि।
Q6: पैसे किसके खाते में आएंगे?
Ans: बालिका अवयस्क है तो माता-पिता/अभिभावक के खाते में, वयस्क होने पर उसके खुद के खाते में।
Q7: योजना की राशि कब मिलेगी?
Ans: राशि बालिका के जीवन के 6 चरणों में दी जाती है – जन्म से लेकर स्नातक तक।
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